How to Apply Driving Licence Online ( ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अप्लाई कैरे ) :
यदि आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए ऑनलाइन अप्लाई करना चाहते हैं ! तो मैं आपको यहां पर स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला हूं ! आप कैसे घर बैठे ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर (How to Apply Driving Licence Online in India) सकते हैं ! और बहुत ही आसानी से अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवा सकते हैं !

How can Apply Driving Licence Online (ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस कैसे अप्लाई कर सकते हैं ):
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के माध्यम से भारत सरकार ने देश के कई राज्यों में हजारों ड्राइविंग परमिट के कंप्यूटरीकरण को सक्षम बनाया है ! इसने न केवल ऑनलाइन लाइसेंस आवेदन सक्षम किया है ! बल्कि लाइसेंस नवीनीकरण और अन्य संबंधित चीजों के बीच डुप्लिकेट लाइसेंस का लाभ उठाया है ! Driving Licence के लिए आवेदन करना एक बहुत ही आसान प्रक्रिया है ! दशकों प हले के विपरीत, लोग अब ऑनलाइन जा सकते हैं ! और कुछ सेकंड में Driving Licence के लिए आवेदन कर सकते हैं !अपने डीएल आवेदन जमा करने के लिए आपको लंबी कतार में खड़े होने की जरूरत नहीं है !
Full Process for Apply Online Driving Licence :
1. Driving Licence बनवाने के लिए सबसे पहले आपको लर्नर लाइसेंस की जरूरत होगी ! इसे आप 16 वर्ष उम्र के बाद ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं !
2.इसके बाद आपको परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट website पर जाना होगा
- आप जिस राज्य से हैं उसे चुन ले !
इसके बाद आपके सामने ऐसा पोर्टल खुलेगा !

3.अब आप लेफ्ट साइड में देखेंगे , Driving Licence का एक ऑप्शन आ रहा होगा ! जिस पर आपको क्लिक करना है , इससे ड्रॉप डाउन मेनू खुल जाएगा ! और आपको लर्निंग लाइसेंस पर क्लिक करना होगा !

4.आप लर्नर लाइसेंस पर क्लिक करेंगे , आपके सामने इस तरीके का पोर्टल खुलेगा !

5. अब आप Contineu बटन पर क्लिक करेंगे ! तो आपके सामने ऐसा पोर्टल दिखेगा ! जिसमें आपको लर्नर लाइसेंस पर चेक मार्क लगाकर सबमिट कर देना है ! और कुछ भी आपको यहां पर नहीं भरना है !

6.अब आपके सामने लर्नर लाइसेंस का एप्लीकेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा ! जिसको आप को बहुत ही सावधानीपूर्वक भरना होगा ! जिस में आपको सबसे पहले अपना स्टेट चुनना होगा ! आरटीओ ऑफिस , इसके बाद पर्सनल जानकारी देनी होगी ! अपना एड्रेस देना होगा ,अंत में आपको यह सिलेक्ट करना होगा ! कि आप किसका लर्निंग लाइसेंस बनवाना चाह रहे हैं ! मोटर साइकिल गियर, मोटर साइकिल विदाउट गियर , कार या किसी और का ! और इसके बाद सबमिट पर क्लिक करें !

7.अब आपको अपने डाकुमेंट अपलोड करने होंगे ! इनमे से आप इनमे से कुछ भी अपलोड कर सकते हैं !
- Proof of address for Driving Licence:
Passport.
Ration card.
Life Insurance policy.
Voter’s identity card. - Proof of age for Driving Licence:
Passport.
Voter’s identity card.
Birth certificate.
School matriculation certificate.
Life insurance policy.
Affidavit sworn before a Public Notary or Magistrate.
8.अब आपको अपना फोटो और सिगनेचर अपलोड करना होगा !
9.आप लाइव प्रोसेस एस विडियो में देख सकते हैं !
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लर्नर लाइसेंस टेस्ट स्लॉट बुकिंग :
जिस दिन आप आरटीओ ऑफिस जाकर टेस्ट देना चाह रहे हो ! उस दिन का टाइम आप सिलेक्ट कर सकते हैं ! टाइम सेलेक्ट करते समय ध्यान रखना होगा ,कि उस दिन कोई भी सरकारी छुट्टी नहीं होनी चाहिए !
स्लॉट बुक करने के बाद आपको फीस पेमेंट कर देनी है ! जब आप फीस पेमेंट कर लेते हैं ! इसके बाद जिस दिन आपने अपॉइंटमेंट लिया है ! उस दिन आपको अपने आरटीओ ऑफिस जाना होगा ! और वहां पर ऑनलाइन आप का टेस्ट लिया जाएगा ! यदि आप टेस्ट में पास हो जाते हैं, तो आपका लर्निंग लाइसेंस आपके दिए गए पते पर भेज दिया जाता है ! जो कि 6 महीने के लिए मान होता है ! 6 महीने के अंदर आपको परमानेंट Driving Licence बनवा लेना होता है !
गाड़ी दुसरे के नाम ट्रान्सफर करने की A to Z जानकारी
गाड़ी दुसरे के नाम ट्रान्सफर करने के लिए निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होती है
- गाड़ी की RC
- प्रदूषण सर्टिफिकेट
- गाड़ी का बीमा होना आवश्यक है
- मालिक के 2 दस्तावेज ( आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस )
- मालिक की चार पासपोर्ट साइज फोटो !
- खरीदने वाले व्यक्ति के 2 दस्तावेज ( आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड ,ड्राइविंग लाइसेंस )
- खरीदने वाले की चार पासपोर्ट साइज फोटो !
- फॉर्म 29 वा 30 जो की RTO ऑफिस में मिलेंगे
- इन सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ आपको आरटीओ ऑफिस गाड़ी को लेकर जाना होगा ! वहां पर आप गाड़ी अपने एक नाम से दूसरे नाम ट्रांसफर करा पाएंगे !
गाड़ी एक नाम से दूसरे नाम ट्रांसफर करने में कितना खर्च आता है
गाड़ी ट्रांसफर करने में यदि हम खर्च की बात करें, तो यह अलग-अलग राज्यों पर निर्भर है ! क्योंकि प्रत्येक राज्य में सरकार ने इसकी फीस अलग-अलग निर्धारित कर रखी है ! अगर उत्तर प्रदेश की बात करें ,तो यहां पर एक राज्य से दूसरे राज्य में गाड़ी ट्रांसफर करने पर लगभग 2500 रु खर्च आता है ! वही एक राज्य से उसी राज्य में गाड़ी ट्रांसफर करने का खर्च 1300 रु के आसपास आता है ! हालांकि सरकारी फीस इससे कहीं बहुत कम है, जिसे आप दौड़-धूप करके अपनी गाड़ी ट्रांसफर करा सकते हैं !
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ड्राइविंग लाइसेंस और लर्नर लाइसेंस में क्या अंतर है :
भारत में, दो प्रकार के Driving Licence जारी किए गए हैं ! लेर्नर लाइसेंस और स्थायी लाइसेंस हैं ! लर्नर लाइसेंसकेवल की छह महीने के लिए की वैधता ! और उन लोगों को दिया जाता है ! जो वाहन चलाने या सवारी करने के लिए सीखना शुरू करना चाहते हैं ! एक व्यक्ति लिखित और व्यावहारिक परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए एक स्थायी डीएल प्राप्त कर सकता है ! और प्रारंभिक शिक्षार्थी लाइसेंस जारी करने के एक महीने बाद ही ! इस प्रकार, कोई भी सीखने वाले लाइसेंस प्राप्त करने के बाद ही डीएल के लिए आवेदन कर सकता है !
महत्वपूर्ण जानकारियां :
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Main driving licence bhanana chahata hu
GOLPURI nuh mewat
Sir mujhko sbi baank men adhar banae ka kam karna hai supervisor ka certificate hai mere paas sir process bataye