Table of Contents
ट्रैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन योजना असम/कैसे आवेदन करेंगे/ पात्रता /आवेदन फॉर्म/ सब्सिडी कितनी मिलेगी
ट्रैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन योजना का शुभारंभ असम सरकार ने मुख्यमंत्री ग्राम विकास योजना के तहत शुरू किया है ! Tractor Distribution Yojana का मुख्य उद्देश्य किसानों की आय को दोगुना करना है ! सरकार में आय को दोगुना करने के लिए 2022 तक का उद्देश्य रखा है ! असम राज्य में 26,000 गांव में चरणबद्ध तरीके से 10109 ट्रैक्टर डिसटीब्यूट किए जाने हैं !
संशोधित असम ट्रैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन योजना के तहत सरकार सब्सिडी पर ट्रैक्टर मुहैया कराएगी ! साथ में आवश्यक उपकरण भी सरकार किसानों को देगी ! जिससे किसानों का जीवन सरल और शुभम बन सके ! राज्य के किसान अपने जीवन को समृद्ध और सुखी बना सकें ! हम आपको आज इस पोस्ट में Tractor Distribution Scheme Assam के विषय में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं !
यदि असम के किसान इस योजना का लाभ लेना चाहते हैं ! तो वह 8 से 10 लोगों का समूह बनाकर असम ट्रैक्टर वितरण स्कीम में आवेदन कर सकते हैं ! इस योजना को सफल बनाने के लिए सरकार ने 1000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं ! किसान इस योजना में आवेदन करके ट्रैक्टर को पा सकते हैं ! जिससे वह अपने को और आगे बढ़ा कर अपने प्रदेश को आगे बढ़ाएंगे ! किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना में आवेदन करके अन्य उपकरण भी आ सकते हैं !
Tractor Distribution Scheme Assam CMSGUY
ट्रैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन योजना असम में किसानों का चयन जिला स्तरीय समिति डीएलसी द्वारा किया जाएगा ! जिसके अध्यक्ष जिले के उपायुक्त डीसी करेंगे ! इस योजना में ट्रैक्टर का मॉडल किसान द्वारा चुना जा सकता है ! किसानों की आय बढ़ने से प्रदेश का विकास होगा ! Chief Minister Samagra Gramya Unnayan Yojana से किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी !
नया आधार सेंटर कैसे खोले
मुद्रा लोन आवेदन
प्रधानमंत्री बालिका अनुदान योजना
सीएससी सेण्टर कैसे खोले
मुख्यमंत्री किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना असम के लिए कौन आवेदन कर सकता है ?
- आवेदन करता 8 से 10 सदस्यों का समय होना चाहिए !
- यह समूह एक ही गांव का वयस्क किसानों का होना अनिवार्य है !
- समूह का एक सामान्य बैंक खाता होना आवश्यक है !
- Tractor Distribution Yojana आवेदन फॉर्म पर सभी सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है !
- समूह में एक ही परिवार के 2 सदस्य नहीं होने चाहिए !
असम ट्रैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन योजना आवेदन फॉर्म ?
मुख्यमंत्री किसान ट्रैक्टर सब्सिडी योजना आवेदन फॉर्म तो आप नीचे दिए गए लिंक के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं !
ट्रैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन योजना असम अनउपयोगी फॉर्म
ट्रैक्टर चॉइस फॉर्म – अंग्रेजी !
ट्रेक्टर च्वाइस फॉर्म – असमिया
अंडरटेकिंग के लिए फॉर्म !
सब्सिडी के लिए फॉर्म
संतोषजनक प्रमाणपत्र के लिए प्रपत्र !
Tractor Distribution Yojana Subsidy/ट्रैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन योजना सब्सिडी ?
- किसानों को ट्रैक्टर के मूल्य का 70% सब्सिडी के तौर पर सरकार वहन करेगी ! यह अधिकतम 5.5 लाख रुपए हो सकता है !
- ट्रैक्टर योजना का लाभ लेने के लिए किसान 20% बैंक से लोन भी ले सकता है !
- 10% किसान को नगद जमा करना होगा !
- इस योजना का लाभ 8 से 10 लोगों का समूह ही ले सकता है !
- योजना में किसान द्वारा ट्रैक्टर का मॉडल चुना जाएगा योजना !
- ट्रैक्टर सब्सिडी में ग्रुप का चयन डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी डीएलसी के द्वारा किया जाएगा !
असम ट्रैक्टर योजना /Tractor Distribution Yojana- मुख्य विशेषताएं ?
योजना का नाम | ट्रेक्टर वितरण योजना CMSGUY |
राज्य | असम |
निवेश | 1,000 करोड़ रु |
सब्सिडी | 70% |
अधिकतम सब्सिडी | 5.50 लाख |
न्यूनतम सब्सिडी | 3.84 लाख |
मुख्यमंत्री ट्रेक्टर सब्सिडी स्कीम ट्रैक्टर यूनिट ?
प्रत्येक ट्रैक्टर इकाई में मानक सामान और मिलान इम्प्लांट्स के साथ एक ट्रैक्टर (35 से 55 एचपी) शामिल होगा ! विभिन्न किसानों और फसलों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए, मिलान के औजार खरीदना अनिवार्य है ! जो निम्नानुसार हैं
मानक सामान (1 सेट) | मिलान के औजार |
ट्रेलिंग हुक | रोटावेटर (1) |
स्टेबलाइजर असेंबली | डिस्क हैरो (1) |
हिच आसेम्बली | कल्टीवेटर (1) |
हुड | ट्रेलर |
उपकरण किट | केज व्हील (1 जोड़ी) ! |
ट्रैक्टर मॉडल और दरों की स्वीकृत सूची ?
ट्रैक्टर सब्सिडी योजना में किन ट्रैक्टर के मॉडल को शामिल किया गया है ! सम्मिलित ट्रैक्टरों की कीमत क्या है ? इसकी जानकारी जानने के लिए ! आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें !
Click
नए दिशानिर्देश असम ट्रेक्टर योजना ?
असम ट्रेक्टर योजना के संशोधित दिशानिर्देशों का उपयोग करके पीडीएफ प्रारूप में डाउनलोड किया जा सकता है Download
असम ट्रैक्टर डिस्ट्रीब्यूशन योजना चयन और आवेदन प्रक्रिया ?
- कृषि विभाग और मेगा मिशन सोसाइटी के द्वारा राज्य के किसानों के बीच इस योजना के बारे में जागरूकता पैदा की जाएगी !
- आवेदक समूह किसान निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र जिला कृषि अधिकारी को सौपेंगे , जो डीएलसी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर देंगे !
- डीएलसी प्रत्येक गांव में एक पात्र समूह का चयन करेगा ! जिस समूह के बैंक खाते में ट्रैक्टर
- इकाई की कुल कीमत का कम से कम 10% जमा होगा !
- सदस्य सचिव चयनित समूहों के नामों को सूचित करेगा !
- डीएलसी का निर्णय आवेदकों / समूहों के लिए बाध्यकारी होगा !