Shishu Hitlabh Yojana Registration

UP Matrtva & Shishu Hitlabh Yojana Eligibiity / Shishu Hitlabh Yojana Registration

शिशु हित लाभ योजना का उद्देश्य भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों में कार्यरत ! पंजीकृत महिला कर्मकारों को प्रसव के उपरांत पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाना है ! ऐसी कामकाजी महिलाएं स्वयं कार्य कर अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं ! ऐसी स्थिति में प्रसव के उपरांत उन्हें पर्याप्त विश्राम एवं उनके पोषण एवं स्वास्थ्य की रक्षा हेतु अनुदान दिया जाना नितांत आवश्यक है !

इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने शिशु हित लाभ योजना की शुरुआत की है ! इसका पुराना नाम मातृत्व हित लाभ योजना भी था ! अब इसे मातृत्व शिशु हित लाभ योजना का नाम दे दिया गया है ! शिशु हित लाभ योजना रजिस्ट्रेशन (Shishu Hitlabh Yojana Registration) करने के लिए आपके पास लेबर कार्ड होना आवश्यक है ! यदि आप उत्तर प्रदेश की भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य वेबसाइट पर पंजीकृत हैं ! तो आपको शिशु हित लाभ योजना (UP Shishu Hitlabh Yojana Registration)का लाभ दिया जाएगा !

UP Matrtva & Shishu Hitlabh Yojana Eligibiity

  • मातृत्व एवं शिशु योजना (Shishu Hitlabh Yojana Registration) का हितलाभ श्रमिक के प्रथम दो प्रसवों तक सीमित !
  • मातृत्व हितलाभ महिला श्रमिक की दशा में संस्थागत प्रसव में ही देय !
  • बालिका मदद योजना का लाभ पहली कन्या सन्तान एवं दूसरी सन्तान भी बालिका होने पर हितलाभ देय !
  • निःसन्तान दमपत्ति में कानूनी रूप से गोद ली गयी बालिका को भी देय !

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Matrtva Yojana आवश्यक अभिलेख

मातृ एवं शिशु हित लाभ योजना आवेदन करने के लिए आपको निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी

  • अद्यतन पंजीयन
  • राजकीय अस्पताल में संस्थागत प्रसव/गर्भपात/नसबन्दी होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र
  • आन-लाइन जारी जन्म प्रमाण-पत्र
  • वैधानिक गोदनामा
  • परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड तथा बैंक पासबुक की छायाप्रति

Shishu Hitlabh Yojana Registration देय हितलाभ

  • मातृत्व हितलाभ में पंजीकृत पुरूष कामगारों को रू0- 6,000/- एकमुश्त देय !
  • महिला कर्मकार को संस्थागत प्रसव की स्थिति में 3 माह के न्यूनतम वेतन के समतुल्य धनराशि तथा रू. 1,000/- चिकित्सा बोनस के रूप में देय होगा !
  • महिला श्रमिक को गर्भपात होने की दशा में 06 सप्ताह के समतुल्य तथा नसबन्दी कराये जाने पर 02 सप्ताह के समतुल्य न्यूनतम वेतन !
  • शिशु के पुत्र होने की दशा में एकमुश्त रू0 20,000 तथा पुत्री होने पर रू0 25,000 प्रति शिशु की दर से देय होगा !
  • परिवार में पहली सन्तान बालिका होने अथवा दूसरी सन्तान के भी बालिका होने की दशा ! अथवा कानूनी रूप से गोद ली गयी बालिका की दशा में रू0 25,000 की सावधि जमा !
  • जन्म से दिव्याग बालिका की दशा में रू0 50,000 की सावधि जमा !
  • परिपक्वता राशि बालिका के 18 वर्ष की आयु तक अविवाहित रहने की दशा में ही देय होगी ! शर्त पूर्ण न होने पर कोई भी राशि देय नहीं !

Uttar Pradesh Matrtva & Shishu Hitlabh Yojana Registration

मातृ एवं शिशु हित लाभ योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया निम्न बात है

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इस योजना में आवेदन आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं ! योजना में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको फॉर्म भरकर ! सभी आवश्यक दस्तावेज लगाकर लेबर डिपार्टमेंट में जमा करने होते हैं !
यदि आप Shishu Hitlabh Yojana Registration करना चाहते हैं ,तो उसका प्रोसेस मैंने नीचे दिए गए वीडियो में बता रखा है ! जिससे आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र से ही ऑनलाइन आवेदन करा कर लाभ ले सकते हैं !

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