Rashtriya Parivarik Labh Yojana उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण सामाजिक कल्याण योजना है। इस योजना का उद्देश्य गरीबी रेखा के नीचे (BPL) जीवनयापन करने वाले परिवारों को आर्थिक सहायता (Financial Assistance After Death) प्रदान करना है, जब परिवार के मुख्य कमाने वाले सदस्य (Main Breadwinner) की मृत्यु हो जाती है। इस योजना के तहत ₹30,000 की सहायता राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते (Bank Account) में ट्रांसफर की जाती है।

Table of Contents
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना का उद्देश्य (Objective of Rashtriya Parivarik Labh Yojana)
- गरीब और जरूरतमंद परिवारों को Economic Support प्रदान करना।
- मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के बाद Financial Relief देकर परिवार को आत्मनिर्भर बनाना।
- संकट की स्थिति में परिवार को Death Assistance Scheme के माध्यम से वित्तीय सहायता देना।
Rashtriya Parivarik Labh Yojana के तहत मिलने वाली सहायता राशि
Rashtriya Parivarik Labh Yojana Amount: उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इस योजना के तहत ₹30,000 की आर्थिक सहायता (Financial Assistance) दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते (Beneficiary Bank Account) में जमा की जाती है।
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की पात्रता (Eligibility Criteria for Parivarik Labh Yojana)
- उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए।
- गरीबी रेखा के नीचे (Below Poverty Line – BPL) जीवनयापन करने वाला परिवार।
- मुख्य कमाने वाले सदस्य की उम्र मृत्यु के समय 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- परिवार की वार्षिक आय शहरी क्षेत्रों में ₹56,460 और ग्रामीण क्षेत्रों में ₹46,080 से अधिक नहीं होनी चाहिए
आवश्यक दस्तावेज (Documents Required for Family Benefit Scheme UP)
पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करने के लिए आवश्यक दस्तावेज:
- आधार कार्ड (Aadhaar Card)
- निवास प्रमाण पत्र (Residence Proof)
- बैंक खाता पासबुक (Bank Account Passbook)
- मृत्यु प्रमाण पत्र (Death Certificate of Main Breadwinner)
- राशन कार्ड (Ration Card)
- पासपोर्ट साइज फोटो
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना की संक्षिप्त जानकारी (Summary of Rashtriya Parivarik Labh Yojana)
योजना का नाम | राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना (Rashtriya Parivarik Labh Yojana) |
लाभार्थी | गरीबी रेखा से नीचे (BPL) आने वाले परिवार |
सहायता राशि | 30,000 rs |
मुख्य उद्देश्य | मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु पर आर्थिक सहायता देना |
पात्रता | उत्तर प्रदेश के निवासी, BPL परिवार, आयु 18-60 वर्ष |
आवेदन की प्रक्रिया | ऑनलाइन और ऑफलाइन |
आधिकारिक वेबसाइट | nfbs.upsdc.gov.in |
सम्पर्क नंबर | 1800-419-0001 |
आवेदन की समय सीमा | मृत्यु के 45 दिनों के भीतर आवेदन |
राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया (How to Apply for Rashtriya Parivarik Labh Yojana?)
ऑनलाइन आवेदन (Online Application Process):
- ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं: nfbs.upsdc.gov.in
- ‘ऑनलाइन आवेदन’ (Online Application) पर क्लिक करें।
- आवश्यक जानकारी भरें:
- आवेदक का नाम (Applicant Name)
- पता (Address)
- बैंक अकाउंट विवरण (Bank Account Details)
- मृतक का विवरण (Details of the Deceased)
- दस्तावेज अपलोड करें: सभी आवश्यक दस्तावेज (Required Documents for Parivarik Labh Yojana) स्कैन करके अपलोड करें।
- फॉर्म सबमिट करें: आवेदन पूरा होने के बाद Submit Button पर क्लिक करें।
ऑफलाइन आवेदन (Offline Application Process):
- तहसील कार्यालय (Tehsil Office) या सामाजिक कल्याण विभाग (Social Welfare Department) में जाकर आवेदन पत्र प्राप्त करें।
- आवेदन पत्र में सभी जानकारी भरें और आवश्यक दस्तावेज संलग्न करें।
- फॉर्म जमा करें और आवेदन की रसीद प्राप्त करें।
आवेदन की समय सीमा (Time Limit to Apply for Parivarik Labh Yojana)
मुख्य कमाने वाले सदस्य की मृत्यु के 45 दिनों के भीतर आवेदन करना आवश्यक है।
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आवेदन की स्थिति जांचें (Check Parivarik Labh Yojana Application Status)
- आवेदन की स्थिति (Application Status) को ऑनलाइन nfbs.upsdc.gov.in पर जाकर चेक किया जा सकता है।
- Application Status की जानकारी के लिए आवेदन संख्या (Application Number) दर्ज करें।
संपर्क जानकारी (Contact Information for Rashtriya Parivarik Labh Yojana)
- समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश (Department of Social Welfare, Uttar Pradesh)
- टोल-फ्री नंबर: 1800-419-0001
- ऑफिशियल वेबसाइट: nfbs.upsdc.gov.in
Rashtriya Parivarik Labh Yojana : (FAQs)
- Q1. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना में कितनी राशि मिलती है?
👉 योजना के तहत ₹30,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। - Q2. पारिवारिक लाभ योजना के लिए कौन पात्र है?
👉 यूपी का निवासी, BPL परिवार और मुख्य कमाने वाले सदस्य की उम्र 18-60 वर्ष के बीच होनी चाहिए। - Q3. Rashtriya Parivarik Labh Yojana के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
👉 nfbs.upsdc.gov.in पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। - Q4. आवेदन की स्थिति कैसे जांचें?
👉 आवेदन संख्या दर्ज करके Application Status को ऑनलाइन चेक किया जा सकता है।