Khad Beej Licence Bihar: खाद-बीज लाइसेंस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन

यदि आप किसी विभाग से संबंधित खाद की कीटनाशक बीज आदि की दुकान खोलना चाहते हैं और इसका लाइसेंस भी प्राप्त करना चाहते हैं। बिहार में आप घर बैठे खाद-बीज लाइसेंस (Khad Beej Licence Bihar) लिए अप्लाई कर सकते हैं। हमने इस आर्टिकल में सही आपके साथ सांझा की है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं। क्या-क्या दस्तावेज लगेंगे, और इसकी क्या-क्या योग्यताएं हैं, कितनी फीस लगेगी। 

What is Khad Beej Licence Bihar

खाद, कीटनाशक और बीज  लाइसेंस के लिए आपको पता होना चाहिए कि इन दोनों का अलग-अलग लाइसेंस बनाया जाता है।  खाद और कीटनाशक का लाइसेंस अलग होगा और बीच का लाइसेंस अलग होगा। खाद और कीटनाशक का लाइसेंस बनवाने के लिए आपके पास  Chemistry Subject से डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए।  यदि कोई सिर्फ बीच का लाइसेंस बनवाना चाहता है हो तो उसके लिए कोई भी डिग्री डिप्लोमा  दस्तावेज की जरूरत नहीं है। खाद बीज और कीटनाशक का लाइसेंस 28 दिन में बनकर आ जाता  है।  

लाइसेंस के लिए आवेदन आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही प्रकार से कर सकते हैं। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको अपने नजदीकी कृषि विभाग के कार्यालय ऑफिस में जाना होगा और वहां पर आपको फॉर्म भरना पड़ेगा। 

उसके बाद आपको आवेदन की फीस भरने के लिए बैंक से ₹1250 का डिमांड ड्राफ्ट बनवाना होगा। जिससे आपकी आवेदन करने की फीस जमा की जाएगी। इसी प्रकिर्या  से आप बीज लाइसेंस के लिए भी आवेदन कर सकते है। 

 लाइसेंस की फीस अथवा वैधता (Validity)

  • कीटनाशक लाइसेंस की फीस  – 1250
  • खाद बीज लाइसेंस की फीस – 1000
  • कीटनाशक लाइसेंस की वैधता – 3 साल
  • बीज लाइसेंस की वैधता – 2 साल

Note:- सभी राज्यों  में लाइसेंस आवेदन करने के लिए अलग-अलग फीस हो सकती है। 

खाद बीज लाइसेंस के लिए जरूरी दस्तावेज (Docs)

  • पासपोर्ट साइज फोटो 
  • आधार कार्ड 
  • पैन कार्ड
  •  नक्शा 
  • डिग्री की मार्कशीट 
  • किराये की दुकान (Rent certificate )
  • NOC 
  • ‘O’ Form
  • Affidavit on stamp paper 
  • फीस का चालान(Offline)

खाद बीज लाइसेंस के लिए योग्यता bihar

  • लाइसेंस के लिए आवेदन करने हेतु आवेदक को बिहार राज्य का निवासी होना चाहिए।
  • आवेदन करने के लिए आवेदकों की आयु  कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। 
  • आवेदन करने के लिए आवेदक के पास जीएसटी नंबर कार्ड  होना जरूरी है। 
  • आवेदन करने के लिए दुकानदार को अपनी दुकान का रजिस्ट्रेशन कराना होगा। 
  • कीटनाशक लाइसेंस के लिए आवेदक दुकानदार  के पास  रसायन विज्ञान में स्नातक डिग्री डिप्लोमा होना अनिवार्य है।  
  • आवेदन करने हेतु आवेदक  के पास  जमीन या बीज की दुकान के सभी दस्तावेज होने अनिवार्य है। 

खाद बीज कीटनाशक लाइसेंस  के लिए Online आवेदन कैसे करें (Bihar)

यदि आप बिहार में रहते हैं और कीटनाशक या खाद बीज की दुकान खोलना चाहते हैं और आपको एक लाइसेंस की जरूरत  है।  तो आप घर बैठे ऑनलाइन लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं।  नीचे स्टेप बाय स्टेप बताया गया है, कि कैसे आप घर बैठे खाद बीज लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 

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  • सबसे पहले आपको बिहार की ऑफिशल https://dbtagriculture.bihar.gov.in/  वेबसाइट पर जाना होगा।
  • आपके सामने वेबसाइट का होम पेज खुलेगा। यहां पर आपको ‘ऑनलाइन आवेदन करें‘ का ऑप्शन दिखाई देगा आपको इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है और आगे बढ़ाना है। 
  • इस ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद एक नया पॉप अप खुलेगा उसमें आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे। वहां से आपको ‘कीटनाशक, उर्वरक, खाद‘ वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा। 
khad beej licence bihar
  • इसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा यहां पर आपको ‘Online Services’ का विकल्प दिखाई देगा आपको इस विकल्प को चुना है और इसमें Applicant Registration पर क्लिक कर देना है। 
  • क्लिक करने के बाद आपके सामने नया पेज खुलेगा जिसमें आपको आधार कार्ड सेअपने आप को रजिस्टर करना है।  आपके मोबाइल नंबर पर OTP  भेजा जाएगा या फिर आप बायोमेट्रिक के जरिए भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 
  • रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपको आईडी पासवर्ड दे दिया जाएगा। इसके बाद आपको फिर से ऑनलाइन सर्विसेज के ऑप्शन पर जाना है और वहां पर Online New/Renewal/Endorcement Apply वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। 
  • इसके बाद आपके सामने कुछ विकल्प आएंगे जिसमें आपको चुनना होगा आपकोकिस चीज का लाइसेंस चाहिए जैसे की कीटनाशक, खाद, उर्वरक, बीज आदि। 
  • इसके बाद लॉगिन आईडी पासवर्ड डालने के बाद आपको सभी जरूरी दस्तावेज अपलोड कर देने हैं और अपनी सभी जानकारी देनी है।  इसके बाद कृषि विभाग से अधिकारी आपके दुकान पर आएंगे और जांच पड़ताल करेंगे।  उसके 28 दिन बाद आपका लाइसेंस बनकर आ जाएगा। 

यूपी में खाद बीज  कीटनाशक लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें

यूपी में कीटनाशक खाद बीज लाइसें सबनवाना चाहते हैं, तो आप घर बैठे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और लाइसेंस बनने के बाद आप अपनी दुकान खोलकरअच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। परंतु जानकारी न होने के कारण बहुत से लोग अपना लाइसेंस नहीं बनवा पाते  हैं। 

और उन्हें ऑफलाइन की प्रक्रिया में इधर से उधर भटकना पड़ता है। परंतु आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आप घर बैठे खाद, बीज लाइसेंस के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और 1 महीने के अंदर आपका लाइसेंस बनकर आ जाएगा।  जिसे आप अपनी दुकान खोल पाएंगे। 

नीचे बताए गए स्टेप बाय स्टेप नियम के अनुसार आप घर बैठे कीटनाशक, खाद, बीज, उर्वरक आदि लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 

  • सबसे पहले आपको उत्तर प्रदेश एग्रीकल्चर विभाग की ऑफिशल  http://agrilicense.upagriculture.com/#/ वेबसाइट पर जाना होगा। 
  • वेबसाइट के होम पेज पर आपको Apply  का ऑप्शन दिखाई देगा और नीचे भी Apply for New Dealer License का विकल्प मिलेगा। 
  • यदि आप बीज लाइसेंस  के लिए अप्लाई करना है तो आपके बीच वाले ऑप्शन में जाकर अप्लाई पर क्लिक करना होगा यदि आप कीटनाशक लाइसेंस के लिए Apply for New Dealer Licence
  •  करना चाहते हैं। तो आपको कीटनाशक वाले ऑप्शन पर जाकर अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। 
  • इसके बाद आपके सामने एक फॉर्म खुलेगा इस फॉर्म में आपको अपनी सभी जानकारी भर देनी है। 
  • शहर,आपका नाम और पता,व निजी जानकारी,आपकी दुकान का पता दुकान  का  ब्यौरा, कौन से बीज के लिए लाइसेंस चाहिए। 
  • New User पर  क्लिक करें अगर पहले कभी यूजर आईडी नहीं बनाया है 
  • पुराना यूजर आईडी पासवर्ड है तो इसको डालें। अंत में अपने सभी फोटोग्राफ, एड्रेस प्रूफ, मालिकाना हक के प्रूफ, पैन  कार्ड,  एफिडेविट, सभी दस्तावेद अपलोड करें और सबमिट बटन पर क्लिक कर दें।
  • इसके बाद सरकारी अधिकारी आपके दुकान पर जांच पड़ताल करने आएंगे और उसके 15 से 30 दिन में आपका लाइसेंस बनकर तैयार हो जाएगा। 

Important Link

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निष्कर्ष

हम आशा करते हैं कि आपको इस पोस्ट के जरिए यह जानकारी मिल गई होगी कि कैसे आपको कीटनाशक, खाद  बीज  लाइसेंस  के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है और क्या-क्या दस्तावेज लगेंगे, यह सभी जानकारी हमनेअच्छी तरह से आपके साथ साझा की है।  यदि आपको कोई भी परेशानी होती हैतो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। 

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