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UP Matrtva & Shishu Hitlabh Yojana Eligibiity / Shishu Hitlabh Yojana Registration
शिशु हित लाभ योजना का उद्देश्य भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्यों में कार्यरत ! पंजीकृत महिला कर्मकारों को प्रसव के उपरांत पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाना है ! ऐसी कामकाजी महिलाएं स्वयं कार्य कर अपना तथा अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं ! ऐसी स्थिति में प्रसव के उपरांत उन्हें पर्याप्त विश्राम एवं उनके पोषण एवं स्वास्थ्य की रक्षा हेतु अनुदान दिया जाना नितांत आवश्यक है !
इसी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने शिशु हित लाभ योजना की शुरुआत की है ! इसका पुराना नाम मातृत्व हित लाभ योजना भी था ! अब इसे मातृत्व शिशु हित लाभ योजना का नाम दे दिया गया है ! शिशु हित लाभ योजना रजिस्ट्रेशन (Shishu Hitlabh Yojana Registration) करने के लिए आपके पास लेबर कार्ड होना आवश्यक है ! यदि आप उत्तर प्रदेश की भवन एवं अन्य संनिर्माण कार्य वेबसाइट पर पंजीकृत हैं ! तो आपको शिशु हित लाभ योजना (UP Shishu Hitlabh Yojana Registration)का लाभ दिया जाएगा !
UP Matrtva & Shishu Hitlabh Yojana Eligibiity
- मातृत्व एवं शिशु योजना (Shishu Hitlabh Yojana Registration) का हितलाभ श्रमिक के प्रथम दो प्रसवों तक सीमित !
- मातृत्व हितलाभ महिला श्रमिक की दशा में संस्थागत प्रसव में ही देय !
- बालिका मदद योजना का लाभ पहली कन्या सन्तान एवं दूसरी सन्तान भी बालिका होने पर हितलाभ देय !
- निःसन्तान दमपत्ति में कानूनी रूप से गोद ली गयी बालिका को भी देय !
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Matrtva Yojana आवश्यक अभिलेख
मातृ एवं शिशु हित लाभ योजना आवेदन करने के लिए आपको निम्न दस्तावेजों की आवश्यकता होगी
- अद्यतन पंजीयन
- राजकीय अस्पताल में संस्थागत प्रसव/गर्भपात/नसबन्दी होने सम्बन्धी प्रमाण-पत्र
- आन-लाइन जारी जन्म प्रमाण-पत्र
- वैधानिक गोदनामा
- परिवार रजिस्टर, आधार कार्ड तथा बैंक पासबुक की छायाप्रति
Shishu Hitlabh Yojana Registration देय हितलाभ
- मातृत्व हितलाभ में पंजीकृत पुरूष कामगारों को रू0- 6,000/- एकमुश्त देय !
- महिला कर्मकार को संस्थागत प्रसव की स्थिति में 3 माह के न्यूनतम वेतन के समतुल्य धनराशि तथा रू. 1,000/- चिकित्सा बोनस के रूप में देय होगा !
- महिला श्रमिक को गर्भपात होने की दशा में 06 सप्ताह के समतुल्य तथा नसबन्दी कराये जाने पर 02 सप्ताह के समतुल्य न्यूनतम वेतन !
- शिशु के पुत्र होने की दशा में एकमुश्त रू0 20,000 तथा पुत्री होने पर रू0 25,000 प्रति शिशु की दर से देय होगा !
- परिवार में पहली सन्तान बालिका होने अथवा दूसरी सन्तान के भी बालिका होने की दशा ! अथवा कानूनी रूप से गोद ली गयी बालिका की दशा में रू0 25,000 की सावधि जमा !
- जन्म से दिव्याग बालिका की दशा में रू0 50,000 की सावधि जमा !
- परिपक्वता राशि बालिका के 18 वर्ष की आयु तक अविवाहित रहने की दशा में ही देय होगी ! शर्त पूर्ण न होने पर कोई भी राशि देय नहीं !
Uttar Pradesh Matrtva & Shishu Hitlabh Yojana Registration
मातृ एवं शिशु हित लाभ योजना में आवेदन करने की प्रक्रिया निम्न बात है
इस योजना में आवेदन आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से कर सकते हैं ! योजना में ऑफलाइन आवेदन करने के लिए आपको फॉर्म भरकर ! सभी आवश्यक दस्तावेज लगाकर लेबर डिपार्टमेंट में जमा करने होते हैं !
यदि आप Shishu Hitlabh Yojana Registration करना चाहते हैं ,तो उसका प्रोसेस मैंने नीचे दिए गए वीडियो में बता रखा है ! जिससे आप अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र से ही ऑनलाइन आवेदन करा कर लाभ ले सकते हैं !