क्या आप भी अपना या अपने परिवार के किसी सदस्य का बर्थ सर्टिफिकेट ऑनलाइन डाउनलोड या अपडेट करने की कोशिश कर रहे हैं? अगर आपके सामने भी एरर आ रहा है या वेबसाइट नहीं खुल रही है, तो आपको बता दें कि पुराना Birth Certificate Portal Band Ho Gaya है। भारत सरकार द्वारा सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम (CRS) में किए गए बड़े तकनीकी बदलावों के कारण अब राज्यों के पुराने लोकल पोर्टल्स काम नहीं कर रहे हैं।
जब पुराना Birth Certificate Portal Band Ho Gaya, तो आम जनता के बीच काफी असमंजस की स्थिति बन गई है कि अब पुराने सर्टिफिकेट को मान्य कैसे करवाएं। घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सरकार ने इसके बदले एक नया सेंट्रलाइज्ड ऑल-इंडिया डिजिटल पोर्टल लॉन्च कर दिया है। आज के इस लेख में हम आपको बताएंगे कि इस नए पोर्टल की मदद से आप अपना काम कैसे आसानी से पूरा कर सकते हैं।
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क्यों पुराना Birth Certificate Portal Band Ho Gaya है?
अगर आप यह सोच रहे हैं कि अचानक पुराना Birth Certificate Portal Band Ho Gaya क्यों, तो इसकी मुख्य वजह पूरे देश के जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को एक ही सर्वर पर एकीकृत (Integrate) करना है। गृह मंत्रालय के नए डिजिटल नियमों के अनुसार, अब अलग-अलग राज्यों के जिला या नगर निगम पोर्टल्स को बंद करके उन्हें एक ही केंद्रीय सर्वर से लिंक किया जा रहा है।
अब पुराने हस्तलिखित (Handwritten) सर्टिफिकेट्स को नए क्यूआर कोड वाले डिजिटल फॉर्मेट में बदलना अनिवार्य हो गया है। इसलिए, यदि आपका स्थानीय Birth Certificate Portal Band Ho Gaya, तो आपको अब नए केंद्रीय नियमों और नए CRS डिजिटल पोर्टल के अनुसार आगे बढ़ना होगा।
पुराना जन्म प्रमाण पत्र डिजिटल करने के लिए जरूरी दस्तावेज
नए पोर्टल पर अपने पुराने रिकॉर्ड को अपलोड करने के लिए आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज होने आवश्यक हैं:
- पुराना जन्म प्रमाण पत्र: पुराना गैर-डिजिटल या हस्तलिखित प्रमाण पत्र (साफ स्कैन कॉपी)।
- पहचान पत्र: माता-पिता और बच्चे का आधार कार्ड (Aadhaar Card)।
- अस्पताल का रिकॉर्ड: जन्म के समय की डिस्चार्ज पर्ची या डॉक्टर का पर्चा (यदि उपलब्ध हो)।
- शपथ पत्र (Affidavit): यदि रिकॉर्ड बहुत पुराना है और ऑनलाइन शो नहीं हो रहा है।
Step-by-Step New Process 2026: पुराना सर्टिफिकेट कैसे डिजिटल करें?
चूंकि पुराना Birth Certificate Portal Band Ho Gaya, इसलिए अब आपको नीचे दिए गए ऑनलाइन चरणों का पालन करके नए सिस्टम पर रजिस्ट्रेशन करना होगा:
स्टेप 1: नए आधिकारिक CRS पोर्टल पर जाएं
सबसे पहले आपको भारत सरकार के नए सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम की आधिकारिक वेबसाइट Government of India CRS Portal (dc.crsorgi.gov.in) पर जाना होगा।
स्टेप 2: जनरल पब्लिक साइन-अप (General Public SignUp)
पोर्टल के होमपेज पर आपको “General Public” वाले विकल्प पर क्लिक करना होगा। यहाँ अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, राज्य और जिला चुनकर एक नया अकाउंट (Registration) बनाएं।
स्टेप 3: ‘Add Old Birth Event’ का चुनाव करें
लॉग इन करने के बाद डैशबोर्ड पर जाएं। वहाँ आपको “Old Birth Record Digitization” या “Add Past Birth Event” का विकल्प दिखाई देगा। इस पर क्लिक करें।
स्टेप 4: पुराने सर्टिफिकेट की जानकारी भरें
अब खुले हुए फॉर्म में अपने पुराने हस्तलिखित जन्म प्रमाण पत्र पर दर्ज सभी जानकारियां बिल्कुल सही-सही भरें, जैसे— जन्म तिथि, नाम, माता-पिता का नाम और पुराना रजिस्ट्रेशन नंबर।
स्टेप 5: दस्तावेज अपलोड और सबमिट करें
अपने पुराने जन्म प्रमाण पत्र की साफ स्कैन कॉपी (PDF/JPEG) और आधार कार्ड अपलोड करें। फॉर्म को अच्छी तरह से जांच लें और Submit बटन पर क्लिक करें। इसके बाद आपको एक रसीद (Acknowledgement Number) मिलेगी, जिससे आप अपने आवेदन का स्टेटस ट्रैक कर सकते हैं।
ऑफ़लाइन माध्यम: जन सेवा केंद्र (CSC) और नगर निगम प्रक्रिया
अगर आपको इंटरनेट की कम जानकारी है या ऑनलाइन प्रोसेस में दिक्कत आ रही है क्योंकि पुराना Birth Certificate Portal Band Ho Gaya, तो आप नीचे दिए गए दो ऑफलाइन तरीकों से अपना काम करवा सकते हैं:
- नज़दीकी जन सेवा केंद्र (CSC): आप अपने पास के किसी भी रजिस्टर्ड जन सेवा केंद्र (Common Service Center) पर जाकर डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करवा सकते हैं।
- रजिस्ट्रार कार्यालय (Registrar Office): जिस नगर निगम, नगरपालिका या ग्राम पंचायत से आपका पुराना प्रमाण पत्र जारी हुआ था, वहाँ के जन्म-मृत्यु सांख्यिकी विभाग में जाकर फॉर्म भरें। वहाँ अधिकारी आपके पुराने रिकॉर्ड को नए सेंट्रलाइज्ड डिजिटल डेटाबेस में मैन्युअल रूप से फीड (Update) कर देंगे।
ऑनलाइन बनाम ऑफलाइन प्रक्रिया: एक नज़र में
| विशेषता / मापदंड | ऑनलाइन प्रोसेस (New CRS Portal) | ऑफलाइन प्रोसेस (CSC/नगर निगम) |
|---|---|---|
| समय सीमा | 7 से 15 कार्य दिवस | 15 से 30 कार्य दिवस |
| सरकारी शुल्क | नाममात्र या निशुल्क (राज्य अनुसार) | सेवा शुल्क + सरकारी शुल्क |
| सर्टिफिकेट फॉर्मेट | क्यूआर कोड (QR Code) युक्त डिजिटल PDF | डिजिटल प्रिंटेड कॉपी |
| सुविधा | घर बैठे मोबाइल/कंप्यूटर से संभव | कार्यालय के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं |
महत्वपूर्ण आधिकारिक लिंक्स (Official Links)
जन्म प्रमाण पत्र से जुड़े सभी महत्वपूर्ण आधिकारिक पोर्टल्स के लिंक्स नीचे दिए गए हैं:
- नया केंद्रीय पोर्टल (New Central Portal): Login | General Public | CRS Government of India [2, 3]
- मुख्य आधिकारिक वेबसाइट (Main Website): Civil Registration System (ORGI) [3]
- उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए (For UP State): e-District Uttar Pradesh Portal
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)
Q1. पुराना Birth Certificate Portal Band Ho Gaya है, तो क्या मेरा पुराना हस्तलिखित सर्टिफिकेट अब अमान्य हो गया?
Ans: नहीं, पुराना जन्म प्रमाण पत्र कानूनी रूप से पूरी तरह मान्य है। लेकिन वर्तमान में पासपोर्ट बनवाने, वीजा या नई सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब QR कोड वाले डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र को प्राथमिकता दी जा रही है। इसलिए इसे डिजिटल कराना समझदारी है।
Q2. डिजिटल बर्थ सर्टिफिकेट बनने में कितने दिन का समय लगता है?
Ans: नए सरकारी पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करने या ऑफलाइन दस्तावेज़ जमा करने के बाद, वेरिफिकेशन प्रक्रिया में आमतौर पर 7 से 15 दिनों का समय लगता है। इसके बाद डिजिटल सर्टिफिकेट डाउनलोड के लिए उपलब्ध हो जाता है।
Q3. अगर नए सेंट्रलाइज्ड पोर्टल पर हमारा पुराना डेटा रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है तो क्या करें?
Ans: ऐसी स्थिति में आपको अपने स्थानीय रजिस्ट्रार (नगर निगम/ब्लॉक) कार्यालय जाना होगा। यदि रिकॉर्ड बहुत पुराना है, तो आपको प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट से “Non-Availability Certificate” (रिकॉर्ड न होने का प्रमाण पत्र) और एफिडेविट बनवाकर नए सिरे से देर से पंजीकरण (Delayed Registration) कराना होगा।
निष्कर्ष (Conclusion)
डिजिटलाइजेशन के इस दौर में सभी सरकारी सेवाओं को फास्ट और सिक्योर बनाया जा रहा है। ऐसे में यदि पुराना Birth Certificate Portal Band Ho Gaya है, तो यह जनता की भलाई और डेटा की सुरक्षा के लिए ही किया गया है। सरकार के नए CRS Public Portal पर जाकर आज ही अपने पुराने सर्टिफिकेट को डिजिटल फॉर्म में बदलने के लिए आवेदन करें ताकि भविष्य में आपको किसी भी दस्तावेजी कार्य में रुकावट का सामना न करना पड़े।
