khad beej licence online apply  | उत्तर प्रदेश में खाद बीज का लाइसेंस कैसे मिलेगा

khad beej licence online apply  : उत्तर प्रदेश में “खाद बीज का लाइसेंस” प्राप्त करने की पात्रता और प्रक्रिया निम्नलिखित है। यहां पर आपको हम संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं | यदि आप भी खाद बीज की दुकान खोल करके मुनाफा कमाना चाहते हैं ,तो आपके लिए सही पोस्ट है | खाद बीज लाइसेंस कैसे लें ,इस पर आज हम आपके संपूर्ण प्रक्रिया समझ कर बताएंगे |

पात्रता (Eligibility)

  1. शैक्षिक योग्यता:
    • पहले बी.एससी. (कृषि, रसायन विज्ञान) जैसी डिग्री अनिवार्य थी, लेकिन अब नियमों में छूट दी गई है।
    • न्यूनतम 10वीं पास व्यक्ति भी आवेदन कर सकता है, बशर्ते वह सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण कोर्स पूरा करे (जैसे DAESI डिप्लोमा)।
  2. प्रशिक्षण कोर्स:
    • अगर आपके पास कृषि में डिग्री नहीं है, तो डिप्लोमा इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन सर्विसेज फॉर इनपुट डीलर्स (DAESI) जैसा कोर्स करना होगा।
    • यह कोर्स 15 दिन से 6 महीने तक का हो सकता है और कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) या राज्य कृषि विभाग द्वारा आयोजित होता है।
  3. आयु:
    • khad beej licence online apply आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए।
  4. दुकान/व्यवसाय:
    • आपके पास खाद और बीज बेचने के लिए एक पंजीकृत दुकान या व्यवसायिक स्थान होना चाहिए (किराए का या स्वामित्व वाला)।
    • किराए की दुकान के लिए किराया समझौता जरूरी हो सकता है।
  5. आपराधिक रिकॉर्ड:
    • आवेदक का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए।
  6. वित्तीय आवश्यकता:
    • khad beej licence online apply शुल्क लगभग ₹1,000–₹1,500 है (यह बदल सकता है)।
    • कुछ मामलों में जमानत राशि भी जमा करनी पड़ सकती है।

khad beej licence online apply जरूरी दस्तावेज

  • आधार कार्ड या कोई सरकारी पहचान पत्र।
  • पासपोर्ट साइज फोटो।
  • शैक्षिक प्रमाण पत्र (10वीं का प्रमाण पत्र या प्रशिक्षण कोर्स का सर्टिफिकेट)।
  • दुकान का पता प्रमाण (बिजली बिल, किराया समझौता आदि)।
  • आवेदन पत्र (ऑनलाइन या जिला कृषि कार्यालय से उपलब्ध)।
  • पैन कार्ड (कभी-कभी जरूरी)।

khad beej licence kaise le महत्वपूर्ण बिंदु

बिंदुविवरण
न्यूनतम योग्यता10वीं पास (या DAESI जैसे प्रशिक्षण कोर्स के साथ)
आयुकम से कम 18 वर्ष
प्रशिक्षणDAESI डिप्लोमा (15 दिन से 6 महीने तक, अगर डिग्री नहीं है)
दुकानपंजीकृत दुकान/व्यवसायिक स्थान (किराए का या स्वामित्व वाला)
शुल्क₹1,000–₹1,500 (जिला और नियमों के आधार पर बदल सकता है)
आवेदन प्रक्रियाऑनलाइन (upagriculture.com) या जिला कृषि कार्यालय
लाइसेंस वैधता5 साल (नवीनीकरण संभव)
दस्तावेजआधार, फोटो, 10वीं प्रमाण पत्र, दुकान का पता प्रमाण, प्रशिक्षण सर्टिफिकेट

khad beej licence आवेदन प्रक्रिया

  1. ऑनलाइन आवेदन:
    • उत्तर प्रदेश में अब लाइसेंस के लिए आवेदन ऑनलाइन किया जाता है। वेबसाइट: upagriculture.com
    • वेबसाइट पर जाकर “खाद बीज लाइसेंस” सेक्शन में जाएं।
    • फॉर्म भरें, दस्तावेज अपलोड करें और शुल्क जमा करें।
  2. ऑफलाइन आवेदन:
    • अपने जिला कृषि कार्यालय में जाएं, फॉर्म लें, दस्तावेज जमा करें और शुल्क का भुगतान करें।
  3. प्रक्रिया समय:
    • दस्तावेजों की जांच के बाद लाइसेंस 24–30 दिनों में जारी हो जाता है।

khad beej लाइसेंस की वैधता

  • khad beej licence online apply आमतौर पर 5 साल के लिए वैध होता है (हाल ही में अवधि बढ़ाई गई है) और इसे नवीनीकरण करवाया जा सकता है।

FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न)

1. खाद बीज लाइसेंस क्या है?

  • यह एक सरकारी अनुमति पत्र है जो आपको खाद, बीज और कीटनाशक बेचने की अनुमति देता है। यह सुनिश्चित करता है कि किसानों को गुणवत्तापूर्ण सामग्री मिले।

2. क्या 10वीं पास व्यक्ति लाइसेंस ले सकता है?

  • हां, अगर आप 10वीं पास हैं और DAESI जैसे प्रशिक्षण कोर्स पूरा करते हैं, तो आप पात्र हैं।

3. DAESI कोर्स क्या है और कहां से करें?

  • DAESI एक डिप्लोमा कोर्स है जो इनपुट डीलर्स के लिए है। इसे कृषि विज्ञान केंद्र (KVK) या राज्य कृषि विभाग से कर सकते हैं। अवधि 15 दिन से 6 महीने तक हो सकती है।

4. लाइसेंस के लिए आवेदन कैसे करें?

  • ऑनलाइन upagriculture.com पर जाकर फॉर्म भरें और दस्तावेज अपलोड करें, या जिला कृषि कार्यालय में ऑफलाइन जमा करें।

5. लाइसेंस की फीस कितनी है?

  • लगभग ₹1,000 से ₹1,500, लेकिन सटीक राशि के लिए अपने जिला कार्यालय से जांच करें।

6. लाइसेंस कितने समय के लिए वैध होता है?

  • 5 साल तक, जिसके बाद नवीनीकरण करवाना पड़ता है।

7. क्या दुकान का मालिक होना जरूरी है?

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  • नहीं, किराए की दुकान भी चलेगी, लेकिन किराया समझौता देना होगा।

8. लाइसेंस मिलने में कितना समय लगता है?

  • दस्तावेजों की जांच के बाद 24–30 दिन।

9. क्या ऑनलाइन आवेदन अनिवार्य है?

  • नहीं, आप जिला कृषि कार्यालय में ऑफलाइन भी आवेदन कर सकते हैं।

10. अगर लाइसेंस नहीं लिया तो क्या होगा?

  • बिना लाइसेंस खाद-बीज बेचना गैरकानूनी है और जुर्माना या सजा हो सकती है।

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