mukhyamantri yuva udyami yojana up : मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी 2025 को ,प्रदेश के युवाओं को लिए बिना गारंटी ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करने के लिए यूपी मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना की शुरुआत करने जा रही है | यह देश की सबसे पहले ऐसी योजना है जिसमें ब्याज मुक्त ऋण प्रदेश की युवाओं को अपना उद्योग स्थापित करने के लिए प्रदान किया जाएगा | उत्तर प्रदेश सरकार ने युवाओं को स्वरोजगार के लिए प्रोत्साहित करने हेतु मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान योजना शुरू की है। इस योजना के माध्यम से राज्य के शिक्षित युवाओं को उद्योग एवं व्यापार के क्षेत्र में उद्यम स्थापित करने के लिए ब्याज मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है।
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mukhyamantri yuva udyami yojana up में मिलेगा 5 लाख का ब्याज मुक्त ऋण :
MMYUY देश की पहली युवाओं के लिए योजना है जिसमें ₹500000 का ब्याज मुक्त ऋण युवाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए दिया जा रहा हैयदि आप भी अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं तो आपके लिए उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई UP मुख्यमंत्री udyami yojana बेहद ही कारगर साबित हो सकती है |
मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना पात्रता :
- आवेदक उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
- आयु: 21 से 40 वर्ष।
- न्यूनतम शिक्षा: 8वीं पास [इंटरमीडिएट (कक्षा 12) या समकक्ष योग्यता को प्राथमिकता ]।
- आवेदक ने सरकार द्वारा प्रायोजित कौशल विकास कार्यक्रम जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जिला एक उत्पाद (ओडीओपी) प्रशिक्षण एवं टूलकिट योजना, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग प्रशिक्षण योजना या उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन के तहत प्रशिक्षण पूरा किया हो।
- वैकल्पिक रूप से, उनके पास किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से कौशल संबंधी क्षेत्र में प्रमाण पत्र, डिप्लोमा या डिग्री होनी चाहिए।
- आवेदक ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना को छोड़कर किसी अन्य सरकारी योजना के तहत ब्याज या पूंजी सब्सिडी का लाभ न लिया हो।
mukhyamantri yuva udyami yojana up अंतर्गत कितना लोन ले सकते हैं :
पहला चरण (Phase 1):
- परियोजना लागत ₹5 लाख तक: 4 वर्षों के लिए ₹5 लाख तक की परियोजना लागत पर 100% ब्याज सब्सिडी और कोलेटरल गारंटी-मुक्त ऋण।
- ₹5 से अधिक ₹10 लाख तक: अतिरिक्त राशि का वित्तपोषण लाभार्थी को स्वयं करना होगा।
- मोरेटोरियम अवधि: 6 महीने तक पुनर्भुगतान की आवश्यकता नहीं।
- सीजीटीएमएसई कवरेज: राज्य सरकार द्वारा 4 वर्षों तक प्रदान किया जाएगा।
- मार्जिन मनी सब्सिडी: परियोजना लागत का 10% (अधिकतम ₹50,000 तक), जो यूनिट शुरू होने के बाद दिया जाएगा।
दूसरा चरण (Phase 2):
- पहले चरण का ऋण चुकाने के बाद, लाभार्थी दूसरे चरण में वित्तीय सहायता के लिए पात्र होंगे।
- परियोजना लागत अधिकतम ₹10 लाख हो सकती है; ₹10 लाख से अधिक 20 लाख की परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त वित्तपोषण लाभार्थी को स्वयं करना होगा।
- ब्याज सब्सिडी: ₹7.5 लाख या पहले चरण के ऋण की दोगुनी राशि में से जो भी कम हो, उसका 50% ब्याज सब्सिडी, 3 वर्षों के लिए।
- सीजीटीएमएसई कवरेज: दूसरे चरण में भी 3 वर्षों तक राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
- मार्जिन मनी सब्सिडी: दूसरे चरण में उपलब्ध नहीं है।
mukhyamantri yuva udyami yojana up online apply
- ऑनलाइन आवेदन: https://msme.up.gov.in पर अपना आवेदन ऑनलाइन जमा करें।
- दस्तावेज अपलोड करें: आयु प्रमाण, शैक्षणिक योग्यता, कौशल प्रमाणपत्र (यदि लागू हो), बिजनेस प्लान, और पते का प्रमाण।
- ऋण प्रसंस्करण: बैंक प्रोजेक्ट का मूल्यांकन कर ऋण स्वीकृति या अस्वीकृति का निर्णय करेगा।
- सब्सिडी वितरण: ऋण स्वीकृत होने पर सब्सिडी और सहायता सीधे बैंक खाते में जमा होगी।
CM Yuva Udyami Yojana Document List
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