Mukhyamantri laghu dukandar kalyan yojana: हिमाचल प्रदेश सरकार लघु दुकानदार कल्याण योजना के तहत, लघु उद्योग के लिए 50,000 रुपये तक Collateral-free लोन उपलब्ध कराएगी, जिसके प्रथम चरण में लगभग 75000 नागरिकों को 40 करोड़ रुपये तक का ऋण लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत लोन के साथ 50% ब्याज योगदान भी दिया जाएगा। जैसा कि हम जानते हैं कौशल आधारित श्रमिकों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार लघु उद्योग पर लोन देकर प्रोत्साहन दे रहे हैं। जिसमें हिमाचल प्रदेश के नागरिकों को लघु उद्योग के लिए 50 हजार के लोन पर 50% की सब्सिडी देगी। आज के इस आर्टिकल में हम मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना के बारे में संपूर्ण जानकारी विस्तार से जानेंगे।
हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री Sukhvinder Singh Sukhu ने Mukhyamantri laghu dukandar kalyan yojana की घोषणा करते हुए कहा है कि इस योजना को 40 करोड से शुरू किया जाएगा जिसमें कुल 75000 लोगों को फायदा प्राप्त होगा। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश सरकार अन्य योजनाओं को भी लागू करने की योजनाएं बना रही है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के शिक्षक लघु उद्योग व्यापारियों को लोन के साथ सब्सिडी प्रदान कर उन्हें व्यवसाय के लिए प्रोत्साहन देना है।
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Mukhyamantri laghu dukandar kalyan yojana
इस योजना के तहत हिमाचल प्रदेश के नागरिकों को लघु उद्योग के लिए ₹50000 तक का लोन दिया जाता है जिसमें 50 प्रतिशत सब्सिडी उपलब्ध कराई जाती है। यह लोन 50% ब्याज दर पर दिया जाता है जिसमें केवल लोन लेने वालों को 10% एवं बाकी हिमाचल प्रदेश सरकार चुकाती हैं। आइए जानते हैं या लोन के फायदे एवं अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के बारे में विस्तार से।
जैसा कि हम जानते हैं भारत में मध्यम वर्गीय परिवार कौशल विकास प्राप्त करने के बाद आर्थिक स्थिति के कारण व्यवसाय प्रारंभ नहीं कर पाते हैं, और नौकरी की तलाश में भटकते हैं इस स्थिति को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश द्वारा मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना प्रारंभ की जिसमें नागरिक अपने दुकान के लिए ₹50000 तक का लोन आसानी से ले सकता है।
लोन लेने के लिए छोटे व्यवसाय / लघु उद्योग
- मोची
- किराना स्टोर
- मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान
- दर्जी का काम करने वाले
- गैरेज की दुकान वाले
- चाय के ठेले का काम
- कटलरी स्टोर
- नाई
- सब्जी वाले / ठेले वाले
दोस्तों, ऊपर दिए गए लघु उद्योग पर आप यह लोन सुविधा का लाभ ले सकते हैं, इसके अलावा अन्य विषयों की जानकारी के लिए आप अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। आइए जानते हैं इस लोन को लेने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज के बारे में।
दस्तावेज़
- आधार कार्ड – यह एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है जो व्यक्ति की पहचान और पता प्रमाणित करता है।
- निवास प्रमाण पत्र – यह दस्तावेज यह प्रमाणित करता है कि आवेदक हिमाचल प्रदेश का निवासी है।
- आय प्रमाण पत्र – यह दस्तावेज आवेदक की आय को प्रमाणित करता है।
- आयु प्रमाण पत्र – यह दस्तावेज यह प्रमाणित करता है कि आवेदक की आयु 18 से 55 वर्ष के बीच है।
- दुकान के जरूरी दस्तावेज – यह दस्तावेज दुकान का स्वामित्व या किराये पर लेने के प्रमाण को प्रमाणित करता है।
- बैंक खाता विवरण – यह दस्तावेज यह प्रमाणित करता है कि आवेदक के पास एक वैध बैंक खाता है।
- पासपोर्ट साइज फोटो – यह फोटो आवेदक की पहचान और तस्वीर को प्रमाणित करता है।
- मोबाइल नंबर – यह नंबर आवेदक से संपर्क करने के लिए उपयोग किया जाएगा।
यदि आप ही इस योजना में आवेदन करने का सोच रहे हैं तो आपको ऊपर दिए गए दस्तावेजों को संलग्न कर अधिकारिक वेबसाइट पर लोन आवेदन करना होगा, या अपने नजदीकी बैंक से संपर्क कर इस लोन के लिए जानकारी प्राप्त करनी होगी। आइए जानते हैं Mukhyamantri laghu dukandar kalyan yojana के लाभ क्या है।
मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना के लाभ
- इस योजना के तहत, लाभार्थी छोटे उद्यमियों को वित्तीय सहायता मिलेगी।
- व्यवसाय को बढ़ाने में मदद मिलेगी।
- आय में वृद्धि होगी।
- राज्य की अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलेगा।
जानकारी के लिए बता दें कि यह योजना सरकार द्वारा शुरू की गई है परंतु लोन देने की प्रक्रिया बैंक द्वारा की जाती है जिसके पात्रता निर्धारित की गई है जैसे नागरिक बैंक का पहले से डिफाल्टर ना हो या उसका बैंक में किसी प्रकार का लोन सक्रिय ना हो आइए जानते हैं पात्रता को विस्तार से।
पात्रता
- आवेदक हिमाचल प्रदेश के निवासी होना चाहिए।
- 18 से 55 वर्ष के आयु वर्ग के व्यक्ति इस लोन को प्राप्त कर सकते हैं।
- जिनके पास कोई व्यवसाय या कौशल-आधारित कार्य है वही इस योजना का लाभ ले सकता है।
- जिनके पास कोई ऋण नहीं हो एवं व डिफॉल्टर नहीं हो।
जब आप पात्रता एवं दस्तावेज के लिए तैयार हो तब आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं जिसकी प्रक्रिया हमेशा से नीचे बताएंगे। परंतु ध्यान रखें यदि आप इस योजना के पात्र नहीं है, तो आप इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते हैं। आइए जानते हैं इस योजना में आवेदन कैसे करें।
मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना में Loan Apply कैसे करें?
हालांकि इस योजना में आवेदन करने के लिए कोई ऑनलाइन प्रक्रिया अभी संचालित नहीं की गई है, परंतु आप इस योजना में ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं जो बैंक द्वारा प्रारंभ किया गया है।
चरण 1 – इस योजना में आवेदन करने के लिए सबसे पहले आपको नजदीकी बैंक में जाना होगा।
चरण 2 – उसके बाद आपको इस योजना का आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा।
चरण 3 – आवेदन फॉर्म को दस्तावेज के साथ संलग्न करें।
चरण 4 – आवेदन फॉर्म को सावधानीपूर्वक भरें।
शरण 5 – आवेदक अपने हस्ताक्षर एवं पासपोर्ट साइज फोटो अटैच करें।
चरण 6 – बैंक अधिकारी द्वारा जानकारी को जांचा जाएगा।
चरण 7 – जानकारी सत्यापित करने के बाद लोन की राशि आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर दी जाएगी।
चरण 8 – इसके बाद इस लोन की अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों को साझा किया जाएगा।
दोस्तों, इस प्रकार आप इस योजना में आवेदन कर सकते हैं जो कि बैंक के द्वारा लोन की राशि आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाती हैं इसलिए आपको आपकी नजदीकी बैंक में जाकर इस योजना से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को पता करना आवश्यक है।
FAQ’s About laghu dukandar kalyan yojana
Mukhyamantri laghu dukandar kalyan yojana क्या है?
यह एक सरकारी योजना है जो हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा लघु उद्योग एवं दुकानदारों के लिए ₹50000 तक का लोन 50% सब्सिडी के साथ उपलब्ध कराती है।
Laghu Dukandar Kalyan Yojana कब शुरू हुई?
जानकारी के लिए बता देगी मुख्यमंत्री लघु दुकानदार कल्याण योजना 1 सितंबर 2023 वर्ष में बीते दिनों हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस योजना की मंजूरी मिली।
इस योजना की शुरुआत किसने की?
मुख्यमंत्री लघु दुकानदारी कल्याण योजना की शुरुआत हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री Sukhvinder Singh Sukhu द्वारा राज्य की बैठक में की गई।