सोसायटी सरकारी खाद बीज केन्द्र कैसे खोले

सहकारी समिति क्या हैं ( what is sakkari samiti ):

सहकारी समिति (cooperative) लोगों का ऐसा संघ है ! जो अपने पारस्परिक लाभ (सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक) के लिए स्वेच्छापूर्वक सहयोग करते हैं ! ‘सहकारी’ शब्द का अर्थ है- ‘साथ मिलकर कार्य करना’ ! इसका अर्थ हुआ कि ऐसे व्यक्ति जो समान आर्थिक उद्देश्य के लिए साथ मिलकर काम करना चाहते हैं ! वे समिति बना सकते हैं ! इसे ‘सहकारी समिति’कहते हैं ! यह ऐसे व्यक्तियों की स्वयंसेवी संस्था है ! जो अपने आर्थिक हितों के लिए कार्य करते हैं ! यह अपनी सहायता स्वयं और परस्पर सहायता के सिद्धान्त पर कार्य करती है ! सहकारीसमिति ( sahkari samiti online registration)में कोई भी सदस्य व्यक्तिगत लाभ के लिए कार्य नहीं करता है ! इसके सभी सदस्य अपने-अपने संसाधनों को एकत्रा कर उनका अधिकतम उपयोग कर कुछ लाभ प्राप्त करते हैं ! जिसेवह आपस में बांट लेते हैं !

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सहकारिता के सिद्धान्त :

1- स्वैच्छिक और खुली सदस्यता
2- प्रजातांत्रिक सदस्य-नियंत्रण
3- सदस्यों की आर्थिक भागीदारी
4- स्वायत्ता और स्वतंत्रता
5- शिक्षा प्रशिक्षण और सूचना
6- सहकारी समितियों में परस्पर सहयोग
7- सामाजिक कर्तव्य बोध !

 

सहकारी समितियों के स्तर :

इस विभाग में सहकारी समितियों का निम्नवत् तीन स्तरीय ढाँचा कार्य कर रहा है:-
(1) प्रारम्भिक स्तर:-
इसमें न्याय पंचायत स्तर पर गठित प्रारम्भिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) तथा अन्य प्रारम्भिक समितियां जैसे-क्रय-विक्रय, प्राइमरी उपभोक्ता भण्डार, सहकारी संघ इत्यादि होती है !
(2) केन्द्रीय स्तर:-
इसके अन्तर्गत (1) जिला सहकारी बैंक (2) जिला सहकारी विकास संघ (3) केन्द्रीय उपभोक्ता भण्डार इत्यादि होते हैं। इनका गठन सामान्यत: जिला स्तर पर होता है !
(3) शीर्ष स्तर:-

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कृषि सहकारी समिति ( krishi sahkari samiti online registration ):

कृषि सहकारी समिति कैसे बनाएं (krishi sahkari samiti online registration) ,आज मैं आपको बताने वाला है ! विशेषकर उत्तर प्रदेश में आप कृषि सहकारी समिति कैसे बना सकते हैं , उसके बारे में चर्चा करेंगे ! उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान देश है ! यहां की अधिकांश जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है ! जिनकी जीविका का मूलाधार कृषि व्यवसाय भी है ! कृषकों की उन्नत एवं देश के आर्थिक विकास के लिए कृषि उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि ! सहकारी संस्थाओं द्वारा उसको उच्च गुणवत्ता के निवेशकों तथा रासायनिक उर्वरक यूरिया ,डीएपी एनपीके एम ओ पी आदि ! प्रमाणित बीज तथा जिंक सल्फेट आदि का उचित मूल्य पर समान रूप से वेतन कराना जाना सहकारी कृषि निवेश योजना का मुख्य उद्देश्य होता है !

 

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रासायनिक उर्वरक का वितरण :

प्रदेश के सरकारी क्षेत्र में रसायनिक उर्वरकों की आपूर्ति मुख्य रूप से सहकारी क्षेत्र की उर्वरक उत्पादक सहकारी संस्थाएं इफको एवं कृभको से प्राप्त होती है ! इइफको एवं कृभको द्वाराउत्पादित उर्वरक रेल तथा सड़क मार्ग द्वारा जनपद स्तर पर उपलब्ध कराई जाती है ! जहां से उर्वरक परिवहन ,अधिकृत सहकारी संस्था उर्वरकों का भंडारण गोदाम में करते हैं ! इसके बाद जब इसकी जरूरत होती है तब सहकारी समिति ( sahkari samiti online registration) के द्वारा वितरण कराया जाता है !

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प्रमाणित बीजों की प्राप्त एवं वितरण :

प्रमाणित बीजों की आपूर्ति पी.सी.एफ के माध्यम से कराई जाती है ! पी.सी.एफ के जनपद स्त्री शाखाओं द्वारा समितियों यह बिक्री केंद्रों को वितरण हेतु समय से उपलब्ध कराया जाता है ! समित या विक्री केंद्र द्वारा सदस्यों को नगद के आधार पर बिक्री की जाती है !

sahkari samiti online registration process :

यदि आप उत्तर प्रदेश में सहकारी समिति बनाना सकते हैं ! तो आपको सबसे पहले अपने लिए 10 सदस्य को खोजना आवश्यक है ! क्योंकि एक शहीद में लगभग 10 लोग हो सकते हैं ! हलाकि आप ऑनलाइन आवेदन दो व्यक्ति के साथ भी कर सकते हैं !

how to do sahkari samiti online registration :

1. ऑनलाइन आवेदन करने के लिये मुख्य प्रर्वतक को विभाग की वेबसाइट, WWW.upkvib.gov.in अथवा e-District के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करना होगा !

2. पंजीकरण करने के लिये मुख्य प्रवर्तक को अपना नाम, पिता का नाम, आयु, वर्ग, पत्राचार का पता, आधार नंबर एवं मोबाइल नम्बर अंकित करना होगा !
3. पंजीकरण के उपरान्त मुख्य प्रर्वतक के मोबाइल पर यूजरनेम एवं पासवर्ड SMS के माध्यम से प्राप्त होगा !

4. तत्पश्चात् लॉग इन कर निर्धारित प्रारूप में समस्त विवरण भरकर एवं आवश्यक संलग्नक अपलोड कर अन्तिम रूप से सबमिट करना होगा !
5. सफलता पूर्वक सबमिट होने के पश्चात् आवेदक के मोबाइल पर SMS के द्वारा आवेदन संख्या (Application-ID) प्राप्त होगी !
6. इसके साथ ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी !

7. ऑनलाइन आवेदन सफलता पूर्वक सबमिट करने के उपरान्त आवेदक को “Print Application” का विकल्प दिखाई देगा !
8. मुख्य प्रवर्तक को चाहिए कि आवेदन की एक प्रति प्रिंट कर अपने पास भविष्य में सन्दर्भ हेतु सुरक्षित रख ले !
9. प्राप्त आवेदनों एवं संलग्नकों की जॉच विभाग द्वारा चरणबद्ध तरीके से की जायेगी ! जिसकी सूचना समय-समय पर आवेदक को SMS के माध्यम से प्राप्त होती रहेगी !
10. इसके लिए मुख्य प्रर्वतक को कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होगी !

11. इसके अतिरिक्त आवेदक पोर्टल पर उपलब्ध “Application Status” लिंक पर क्लिक कर ! आवेदन संख्या (Application-ID) भर कर आवेदन की वर्तमान स्थिति देख सकते हैं !
12. जॉच के उपरान्त सही पाये गये आवेदनों की समितियों का निबन्धन प्रमाण-पत्र मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा निर्गत किया जायेगा ! जिसे डिजिटली साइन करके मुख्य प्रर्वतक के

Panel पर उपलब्ध करा दिया जायेगा ! और इसकी सूचना मुख्य प्रवर्तक को SMS के माध्यम से दे दी जायेगी !मुख्य प्रवर्तक login करके निबन्धन प्रमाण-पत्र डाउनलोड कर सकता है !

 

 

ऑनलाइन सहकारी समिति के पंजीकरण के लिये आवश्यक जानकारी :

प्रश्न-1: ऑनलाइन सहकारी समिति बनाने का मुख्य उद्देश्य ?
उत्तर: ऑनलाइन सहकारी समिति बनाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है !
1- अधिनियम के उपबंधो के अधीन रहते हुये सहकारी सिद्धान्तों के अनुसार सदस्यों के आर्थिक
हितों की उन्नति के लिये ! उद्योगों को चलाने हेतु तथा उसमे उपयुक्त होने वाले सामान को
उपलब्ध करना तथा उत्पादित मॉल को बेचना !
2- सदस्यों को उपरोक्त उद्योग सम्बन्धी आवश्यकताओं जैसे कच्चा मॉल तथा सामान बनाने में ! प्रयोग में आने वाली वस्तुओं को प्राप्त करना और उनको उत्पादन हेतु देना !
3- तैयार मॉल की छटनी (ग्रेडिंग) करना तथा अपने मॉल की साख बाज़ार में स्थापित करने के
लिये अन्य आवश्यक कार्य करना !

प्रश्न-2: क्या ऑनलाइन सहकारी समिति का निबन्धन ऑन-लाइन माध्यम से किया जा सकता है ?
उत्तर: हाँ, यह प्रक्रिया विभागीय वेबसाइट WWW.upkib.gov.in एवं e-District Portal के माध्यम से की जा सकती है

प्रश्न-3: ऑनलाइन सहकारी समिति निबन्धन हेतु ऑनलाइन आवेदन किसके द्वारा किया जायेगा ?
उत्तर: इच्छुक सदस्य सामान्य सहमति से समिति गठन की अग्रेतर कार्यवाही हेतु एक मुख्य प्रर्वतक का चुनाव करेंगे ! एवं चयनित मुख्य प्रर्वतक द्वारा समिति निबन्धन हेतु ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण की जायेगी !

प्रश्न-4: क्या ऑनलाइन माध्यम से समिति निबन्धन हेतु आवेदन करने का कोई अतिरिक्त शुल्क देना होगा ?
उत्तर: ऑनलाइन आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं देना है ! शासनादेश के अनुसार केवल समिति निबन्धन का शुल्क ट्रेजरी चालान (ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन) के माध्यम से जमा करना होगा ! जो कि रू० 50 निर्धारित है !

 

 

 

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