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Pradhan Mantri Vyapari Maandhan Yojana(pmvmy)/apply online/Eligibility
प्रधानमंत्री व्यापारी योजना (PM Vyapari Maandhan Yojana), एक सरकारी योजना है ! जो वृद्धावस्था संरक्षण और छोटे पैमाने पर व्यापारियों और खुदरा विक्रेताओं की सामाजिक सुरक्षा के सुधार लिए है ! लगु व्यपारी, जो स्व-नियोजित हैं ! और दुकान मालिकों, खुदरा व्यापारियों, चावल मिल मालिकों, तेल मिल मालिकों, कार्यशाला मालिकों, कमीशन एजेंटों, रियल एस्टेट के दलालों, छोटे होटलों के मालिकों, रेस्तरां ! और अन्य व्यापरियों के समान काम कर रहे हैं ! जिनके समान हैं वार्षिक टर्नओवर 1.5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है ! इस योजना (PMVMY)के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए पात्र हैं !
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Pradhan Mantri Vyapari Yojana एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है ! जिसके तहत ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद, न्यूनतम 3000 रु / – प्रति माह पेंशन प्राप्त होगी ! और यदि ग्राहक की मृत्यु हो जाती है, तो लाभार्थी का पति 50% प्राप्त करने का हकदार होगा ! पारिवारिक पेंशन के रूप में पेंशन की पारिवारिक पेंशन केवल पति या पत्नी के लिए लागू होती है !
PM Vyapari Maandhan Yojana Benefits
1. Pradhan Mantri Vyapari Yojana की परिपक्वता अवधि पर, एक व्यक्ति रुपये की मासिक पेंशन प्राप्त करने का हकदार होगा ! 3000 रु पेंशन राशि पेंशन धारकों को उनकी वित्तीय आवश्यकताओं की सहायता करने में मदद करती है !
2. PM Vyapari Yojana योजना उन असंगठित क्षेत्रों के श्रमिकों के लिए एक श्रद्धांजलि है ! जो देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का लगभग 50 प्रतिशत योगदान करते हैं !
3. 18 से 40 वर्ष के बीच के आवेदकों को मासिक योगदान 60 रुपये की आयु प्राप्त करने तक ! 55 से 200 रुपये प्रति माह तक करना होगा !
4. एक बार आवेदक 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है ! तो वह पेंशन राशि का दावा कर सकता है ! हर महीने एक निश्चित पेंशन राशि संबंधित व्यक्ति के पेंशन खाते में जमा हो जाती है !
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Pradhan Mantri Vyapari Yojana Eligibility Criteria
प्रधानमंत्री व्यापारी मानधन योजना (PMVMY) की पात्रता निम्न प्रकार हैं –
1. स्माल स्केल ट्रेडर्स एंड रिटेलर्स की श्रेणी में आता है !
2. प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष के बीच !
3. जिनका वार्षिक कारोबार 1.5 करोड़ रुपये से अधिक नहीं है !
प्रधानमंत्री व्यापारी मानधन योजना को छोड़ने पर लाभ
1. यदि कोई पात्र ग्राहक इस योजना (PMVMY)को उसके द्वारा योजना में शामिल होने की तिथि से दस वर्ष से कम की अवधि के भीतर निकालता है ! तो उसके द्वारा केवल अंशदान का अंशदान देय ब्याज की बचत बैंक दर के साथ उसे वापस कर दिया जाएगा !
2. यदि कोई पात्र ग्राहक उसके द्वारा योजना (पीएम व्यापारी योजना) में शामिल होने की तिथि से दस वर्ष ! या उससे अधिक की अवधि पूरी होने के बाद बाहर निकलता है ! लेकिन साठ वर्ष की आयु से पहले, तो उसका अंशदान केवल उसके पास ही जमा किया जाएगा ! जबकि वास्तव में संचित ब्याज पेंशन फंड या बचत बैंक की ब्याज दर से अर्जित किया गया ! जो भी अधिक हो !
3. यदि किसी पात्र ग्राहक ने नियमित योगदान दिया है ! और किसी कारण से उसकी मृत्यु हो गई है ! तो उसका जीवनसाथी इस योजना के साथ नियमित रूप से योगदान के भुगतान को जारी रखने का हकदार होगा ! जैसा कि लागू होता है या संचित ब्याज के साथ ऐसे ग्राहक द्वारा दिए गए योगदान का हिस्सा प्राप्त करके बाहर निकलता है ! जैसा कि वास्तव में पेंशन फंड द्वारा या उसके बाद बचत बैंक ब्याज दर पर अर्जित किया जाता है, जो भी अधिक हो !
4. पीएम व्यापारी मानधन योजना में सब्सक्राइबर और उसके पति की मृत्यु के बाद, कोष को वापस फंड में जमा किया जाएगा !
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PM Vyapari Maandhan Yojana monthly contribution
Entry Age (Yrs) (A) | Superannuation Age (B) | Member’s monthly contribution (Rs) (C) | Central Govt’s monthly contribution (Rs) (D) | Total monthly contribution (Rs) (Total = C + D) |
---|---|---|---|---|
18 | 60 | 55.00 | 55.00 | 110.00 |
19 | 60 | 58.00 | 58.00 | 116.00 |
20 | 60 | 61.00 | 61.00 | 122.00 |
21 | 60 | 64.00 | 64.00 | 128.00 |
22 | 60 | 68.00 | 68.00 | 136.00 |
23 | 60 | 72.00 | 72.00 | 144.00 |
24 | 60 | 76.00 | 76.00 | 152.00 |
25 | 60 | 80.00 | 80.00 | 160.00 |
26 | 60 | 85.00 | 85.00 | 170.00 |
27 | 60 | 90.00 | 90.00 | 180.00 |
28 | 60 | 95.00 | 95.00 | 190.00 |
29 | 60 | 100.00 | 100.00 | 200.00 |
30 | 60 | 105.00 | 105.00 | 210.00 |
31 | 60 | 110.00 | 110.00 | 220.00 |
32 | 60 | 120.00 | 120.00 | 240.00 |
33 | 60 | 130.00 | 130.00 | 260.00 |
34 | 60 | 140.00 | 140.00 | 280.00 |
35 | 60 | 150.00 | 150.00 | 300.00 |
36 | 60 | 160.00 | 160.00 | 320.00 |
37 | 60 | 170.00 | 170.00 | 340.00 |
38 | 60 | 180.00 | 180.00 | 360.00 |
39 | 60 | 190.00 | 190.00 | 380.00 |
40 | 60 | 200.00 | 200.00 | 400.00 |
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PM Vyapari Maandhan Yojana apply online
लगु व्यपारियों को पास के कॉमन सर्विसेज सेंटर (CSC) का दौरा करने ! और स्व-प्रमाणन आधार पर आधार कार्ड और बचत बैंक खाता संख्या का उपयोग करके PMLVMY के लिए नामांकित होना आवश्यक होगा !
Step 1: pmvmy इच्छुक पात्र व्यक्ति निकटतम सीएससी केंद्र का दौरा करेगा !
Step 2: नामांकन प्रक्रिया के लिए पूर्व आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं:
a. आधार कार्ड !
b. IFSC कोड (बैंक पासबुक या चेक लीव / बुक या बैंक स्टेटमेंट के साक्ष्य के रूप में कॉपी) के साथ बचत / जन धन बैंक खाता विवरण !
Step 3: नकद में प्रारंभिक योगदान राशि ग्रामीण स्तर के उद्यमी (VLE) को दी जाएगी !
Step 4: प्रमाणीकरण के लिए आधार कार्ड में छपी VLE की-आधार संख्या, ग्राहक का नाम और जन्म तिथि के आधार पर की जाएगी !तथा सभी जानकारी भरनी होगी !
Step 6: पात्रता शर्तों के लिए स्व-प्रमाणन किया जाएगा !
Step 7: सिस्टम व्यापारी की आयु के अनुसार देय मासिक योगदान की गणना करेगा !
official website : https://maandhan.in
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