UIDAI SOP For Name Change 2026: आधार में नाम बदलने के नए नियम

UIDAI SOP For Name Change: यदि आप अपने आधार कार्ड में अपना नाम, सरनेम या स्पेलिंग सुधारना चाहते हैं, तो यह लेख आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने 18 सितंबर 2026 से आधार कार्ड में नाम सुधार के नियमों को पूरी तरह बदल दिया है। धोखाधड़ी को रोकने और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए UIDAI SOP For Name Change के तहत नए कड़े दिशानिर्देश लागू किए गए हैं।

इस लेख में हम जानेंगे कि नए नियमों के अनुसार आप कितनी बार नाम बदल सकते हैं, कौन से दस्तावेज़ ज़रूरी हैं और प्रक्रिया क्या है।


Aadhaar Name Change New Rules 2026: लाइफटाइम लिमिट क्या है?

नए नियमों के तहत अब कोई भी नागरिक मनमुताबिक जितनी बार चाहे उतनी बार आधार में नाम नहीं बदल सकता। UIDAI SOP For Name Change के अनुसार, एक नागरिक अपने पूरे जीवनकाल (Lifetime) में केवल अधिकतम 2 बार ही आधार कार्ड में नाम अपडेट करवा सकता है।

इन मामलों में लिमिट नहीं घटेगी:

  • यदि आधार ऑपरेटर की गलती के कारण नाम की स्पेलिंग गलत हुई हो।
  • अंग्रेजी से क्षेत्रीय भाषा में अनुवाद (Transliteration Error) की वजह से हुई त्रुटि।

UIDAI SOP For Name Change के तहत ज़रूरी दस्तावेज़ और श्रेणियां

अब नाम में किसी भी तरह के बदलाव के लिए साधारण आईडी प्रूफ काफी नहीं है। बदलाव के प्रकार के आधार पर विशिष्ट कानूनी दस्तावेज़ों को अनिवार्य किया गया है:

बदलाव का प्रकार (Type of Update)आवश्यक कानूनी दस्तावेज़ (Required Documents)
पूरा नाम बदलना (Major Name Change)• आधिकारिक राजपत्र अधिसूचना (Gazette Notification)
• पुराने नाम वाला फोटोयुक्त पहचान पत्र (PoI)
मामूली सुधार (Minor Name Corrections)• मानक पहचान पत्र (Standard PoI) या संबंध प्रमाणपत्र (PoR)
शादी के बाद सरनेम बदलना• How to change surname in Aadhaar after marriage के लिए Annexure D Affidavit और शादी का प्रमाणपत्र
ऑपरेटर की गलती सुधारना• वयस्कों के लिए Annexure B Affidavit
• नाबालिगों के लिए Annexure C Affidavit
उपनाम (Alias/Urf) हटाना• विशिष्ट हलफनामा (Affidavit) और सहायक PoI
टाइटल/प्रीफिक्स हटाना• किसी दस्तावेज़ की आवश्यकता नहीं है

Step-by-Step: आधार में नाम बदलने की ऑनलाइन और ऑफलाइन प्रक्रिया

UIDAI SOP For Name Change के नए नियमों के अनुसार, नाम में बड़े बदलाव या हलफनामे (Affidavit) वाले सुधारों के लिए आपको नजदीकी आधार केंद्र जाना होगा:

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  1. आधार सेवा केंद्र जाएं: अपने नजदीकी अधिकृत Aadhaar Seva Kendra (ASK) पर जाएं।
  2. सत्यापित फॉर्म भरें: अपनी श्रेणी के अनुसार सही फॉर्म और आधिकारिक एफिडेविट (Annexure B, C, या D) जमा करें।
  3. बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण: काउंटर पर अपनी उंगलियों के निशान और आंख की पुतली (Iris) को स्कैन करवाएं।
  4. शुल्क का भुगतान: इस अपडेट के लिए आपको ₹75 का निर्धारित शुल्क देना होगा।

नोट: आप अपॉइंटमेंट बुक करने या ऑनलाइन आंशिक सेवाओं के लिए UIDAI Official Website पर जा सकते हैं।


Aadhaar Name Change Limit Exceeded Solution: लिमिट खत्म होने पर क्या करें?

यदि आप पहले ही 2 बार नाम बदल चुके हैं और आपकी लिमिट खत्म हो चुकी है, तो आम तरीके से आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाएगा। ऐसे मामलों में UIDAI SOP For Name Change के तहत “Exception Handling” (विशेष अनुमति) प्रक्रिया अपनानी होगी:

  • स्टेप 1: सबसे पहले राजपत्र अधिसूचना (Gazette Notification) के साथ आधार केंद्र जाकर नामांकन (Enrolment) करें।
  • स्टेप 2: आवेदन रिजेक्ट होने के बाद, UIDAI के हेल्पलाइन नंबर 1947 पर कॉल करें या help@uidai.net.in पर ईमेल करें।
  • स्टेप 3: अपने अपडेट एनरोलमेंट आईडी (EID) स्लिप के साथ गजट नोटिफिकेशन और पुराने आईडी प्रूफ को UIDAI के क्षेत्रीय कार्यालय (Regional Office) को समीक्षा के लिए भेजें।

UIDAI Name Correction Affidavit Annexure B PDF Download कैसे करें?

यदि ऑपरेटर की गलती के कारण आपका नाम गलत हुआ है, तो आपको UIDAI name correction affidavit Annexure B PDF download करके उसे नोटरी से सत्यापित करवाना होगा। यह फॉर्म और अन्य सभी आधिकारिक एनेक्सचर फॉर्म (Annexure B, C, D) आप UIDAI के आधिकारिक पोर्टल से प्राप्त कर सकते हैं। बिना इन अधिकृत प्रारूपों के आपका आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।


FAQ: अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

Q1. क्या मैं शादी के बाद आधार में सरनेम ऑनलाइन बदल सकती हूँ?

UIDAI SOP For Name Change के नए नियमों के अनुसार, शादी के बाद सरनेम बदलने (How to change surname in Aadhaar after marriage) के लिए आपको एनेक्सचर-डी फॉर्म और विवाह प्रमाणपत्र के साथ आधार केंद्र जाना होगा। सुरक्षा कारणों से बायोमेट्रिक सत्यापन अनिवार्य है।

Q2. आधार कार्ड में नाम सुधारने के लिए कितनी फीस लगती है?

नाम या किसी भी डेमोग्राफिक अपडेट के लिए UIDAI द्वारा निर्धारित शुल्क ₹75 है।

Q3. अगर नाम बदलने की लिमिट (2 बार) खत्म हो गई है, तो क्या नया आधार कार्ड बन सकता है?

नहीं, एक व्यक्ति का केवल एक ही आधार कार्ड बन सकता है। लिमिट खत्म होने पर आपको Aadhaar name change limit exceeded solution के तहत क्षेत्रीय कार्यालय (RO) से विशेष मंजूरी लेनी होगी।


निष्कर्ष (Conclusion)

आधार कार्ड एक अत्यंत महत्वपूर्ण दस्तावेज है, इसलिए UIDAI ने UIDAI SOP For Name Change को बेहद सख्त कर दिया है। यदि आप भी अपने नाम में सुधार करवाना चाहते हैं, तो जल्दबाजी में कोई गलत दस्तावेज न लगाएं, बल्कि नए नियमों के अनुसार गजट नोटिफिकेशन या सही एनेक्सचर एफिडेविट तैयार करके ही आधार केंद्र जाएं।

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